सितारगंज में निर्माण कार्यों में हुए घोटाले की होगी एसआइटी जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
कोर्ट इस मामले पर अब मार्च पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी। सितारगंज के निखिलेश ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि अरविंद नगर में 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत मिशन स्वजल योजना व मनरेगा योजना में घोटाला हुआ है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। उच्च न्यायालय ने सितारगंज अरविंद नगर में स्वच्छ भारत मिशन, स्वजल योजना और मनरेगा योजना में घोटाले पर एसआइटी जांच के आदेश दिये हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने एसआइटी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट इस मामले पर अब मार्च पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी। सितारगंज के निखिलेश ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि अरविंद नगर में 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, स्वजल योजना व मनरेगा योजना में घोटाला हुआ है।
याचिका में कहना है कि प्रधान और बीडीओ ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर जनता के पैंसे का दुरुपयोग किया है। शौचालय के लिये मिले 12 हजार रुपये का पता नहीं। वहीं, पुराने ही शौचालय को नया दिखाया गया है। इसके अलावा सीसी रोड वहां दिखा दी, जहां निर्माण ही नहीं हुआ है। हैंडपंप लगाए गये, उसमें भी कई अनियमितता सामने आई है। मामले में सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया है कि प्रधान व बीडीओ को नोटिस जारी किया है।