Move to Jagran APP

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना ना‌ेटिस जारी किया UTTARAKHAND NEWS

हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव गृह को अवमानना ना‌ेटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 24 Jun 2019 06:30 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 06:30 PM (IST)
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना ना‌ेटिस जारी किया UTTARAKHAND NEWS
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना ना‌ेटिस जारी किया UTTARAKHAND NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव गृह को अवमानना ना‌ेटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में विनो‌द सिंह देव व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्‍हाेंने बताया कि वह उत्तराखंड पुलिस में एएसआइ व सब इंस्पेक्टर के नीचे रैंक के कर्मचारी हैं। याचिका में कहा कि ‌उन्हें छठा वेतनमान के तहत रिवाइज पे-स्केल का लाभ पहली जनवरी 2006 से मिलना था, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें 12 दिसंबर 2012 से दिया जा रहा था। याचिका में कहा कि सरकार की ओर से अन्य इंस्पेक्टर रैंक के सब इंस्पेक्टरों को पहली  जनवरी 2006 से इसका लाभ दिया गया और एसआई से नीचे जो भी पुलिस कर्मी हैं उन्हें 12 दिसंबर 2012 से दिया जा रहा है। लेकिन याचिकाकर्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में सरकार को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को एरियर के साथ एक जनवरी 2006 से रिवाईस पे-स्केल दिया जाए। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील दायर की जिसे खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर प्रिंसीपल सेक्रेट्री होम को अवमानना ना‌ेटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.