हाईकोर्ट ने दुराचार मामले में जाँच पूरी नहीं करने पर गृह सचिव को भेजा अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में अभी तक जाँच पूरी नहीं करने पर गृह सचिव नितेश झा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है ।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में अभी तक जाँच पूरी नहीं करने पर गृह सचिव नितेश झा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है । पूर्व में खण्डपीठ ने तीन माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था परन्तु अभी तक जांच पूरी नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में मामले में सुनवाई हुईं। अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिक 14 साल की पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के यहां काम करने के लिए छोड़ा था। पांड्या ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की तो उसने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुँह बंद करा दिया गया ।
याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित की जा रही चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए.याचिकाकर्ता का कहना है पांड्या शान्तिकुज आश्रम के प्रमुख श्रीराम शर्मा के दामाद है ।पीड़िता ने पांडिया की पत्नी शैलजा के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार में भी जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी।