ग्राम प्रहरी व ग्राम रक्षकों को न्यूनतम वेतनमान न देने पर सचिव गृह व राजस्व को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने ग्राम प्रहरी व ग्राम रक्षकों को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न्यूनतम वेतन न देने पर सचिव गृह व राजस्व को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 23 Jul 2019 03:56 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jul 2019 03:56 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने ग्राम प्रहरी व ग्राम रक्षकों को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न्यूनतम वेतन न देने पर सचिव गृह व राजस्व को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में पिथौरागढ़ निवासी ग्राम प्रहरी प्रकाश सिंह व ग्राम रक्षक हरक राम व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि पूर्व में कोर्ट ने उन्हें न्यूनतम वेतनमान दिए जाने सम्बंधी प्रत्यावेदन को आठ सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए थे किन्तु इस समयावधि में सरकार ने उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया। जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सचिव राजस्व व गृह को नोटिस जारी कर चार सप्ताह मेंजवाब पेश करने को कहा है।
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