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हार्इकोर्ट ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ को माना खतरनाक, केंद्र व राज्य से जवाब तलब

हार्इकोर्ट ने बांग्लादेशियों को बेहद खतरनाक माना है। कोर्ट ने मामले पर सुनवार्इ करते हुुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 28 Aug 2018 08:20 PM (IST)Updated: Wed, 29 Aug 2018 08:56 AM (IST)
हार्इकोर्ट ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ को माना खतरनाक, केंद्र व राज्य से जवाब तलब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को बेहद खतरनाक मानते हुए केंद्र व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर नियत की गई है।

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गदरपुर निवासी सुरेश मंडल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में 367 बांग्लादेशी घुस आए हैं। उन्होंने सभी प्रकार के प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिए हैं। यही नहीं बांग्लादेशियों द्वारा ग्राम पंचायत के पदों पर भी कब्जा कर लिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिका दायर होने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रताड़ित किया जाने लगा है।

आरोप लगाया कि पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से याचिकाकर्ता को गैंगेस्टर घोषित करने की कोशिश की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को खतरनाक मानते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, ऊधमसिंह नगर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी का मामला सामने आने के बाद पुलिस व खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कर्इ मामले सामने आ चुके हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी इनके द्वारा घुसपैठ की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसपर कोर्इ कार्रवार्इ नहीं की जा रही है, पुलिस लगातार इन मामलों को लेकर अभियान चला रही है और कर्इ घुसपैठियों को हिरासत में भी ले चुकी है। हाल ही में हरिद्वार के कलियर से भी एक बांग्लादेशी घुसपैठ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं, अब मामले के हार्इ कोर्ट में जाने से संभवत: राज्य सरकार पर भी बड़ा दबाव बनेगा। 

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