सुभारती मेडिकल कॉलेज को हार्इकोर्ट का आदेश, कक्षाएं हों शुरू
हार्इकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवार्इ करते हुए देहरादून स्थित सुभारती मेडिकल कॉलेज को आदेश पारित किए हैं कि कॉलेज में जल्द ही कक्षाओं का संचालन किया जाए।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने सुभारती मेडिकल कॉलेज देहरादून के डेढ़ सौ छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को जल्द से जल्द कक्षाएं संचालित करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में छात्र हितेश भट्ट और 149 अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। इन छात्रों का कहना था कि वह नीट क्वालीफाइड हैं, उनका एडमिशन सुभारती मेडिकल कॉलेज में हुआ है। लेकिन पिछले दो महीने से कॉलेज में कक्षाओं का संचालन नही हो रहा, जिससे शैक्षणिक सत्र लेट हो रहा है।
याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि उनका निदेशक चिकित्सा शिक्षा के साथ एग्रीमेंट हुआ है। मगर कॉलेज उसे न मानकर दूसरा एग्रीमेंट भरने को कह रहा है। दो बार एग्रीमेंट भरना नियम विरुद्ध है। वहीं, कॉलेज का कहना है कि उन्हीं विद्यार्थियों की कक्षाओं का संचालन होगा, जो कॉलेज के साथ एग्रीमेंट करेंगे। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद कक्षाओं का संचालन आरंभ करने का आदेश पारित किया है। ।
यह भी पढ़ें: गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति शैक्षिक दस्तावेजों के साथ तलब
यह भी पढ़ें: वीडीओ भर्ती की दोबारा परीक्षा कराने को हाई कोर्ट का आदेश
यह भी पढ़ें: चारधाम यात्रियों के बीमा घोटाला मामला, हार्इकोर्ट ने मांगा जवाब