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लेखपाल, पटवारी की हड़ताल को लेकर दायर याचिका हाई कोर्ट ने निरस्‍त की : UTTARAKHAND NEWS

हाईकोर्ट ने लेखपाल पटवारी और नायब तहसीलदारों की कई महीनों से चल रही हड़ताल पर सुनवाई करते हुए जनहित याचिका को निरस्‍त कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 24 Jun 2019 04:49 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 08:00 PM (IST)
लेखपाल, पटवारी की हड़ताल को लेकर दायर याचिका हाई कोर्ट ने निरस्‍त की : UTTARAKHAND NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने लेखपाल, पटवारी और नायब तहसीलदारों की कई महीनों से चल रही हड़ताल पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है । सुनवाई के दौरान आज  मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि लेखपाल, पटवारी और तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

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अब्बास हुसैन निवासी विकास नगर देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में लेखपालों की पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है जिसके कारण सरकार के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि समाज कल्याण विभाग के सरकारी योजनाओ का लाभ पाने के लिए नागरिकों को प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है जिस पर लेखपाल की आंख्या लगनी जरूरी है, परन्तु इनके हड़ताल पर जाने से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, नागरिकों को इन योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है और छात्रों के प्रमाण पत्र बन रहे हैं न ही जाति व दाखिल खारिज बन पा रही है । याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इनकी हड़ताल तुरन्त समाप्त की जाय या सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे।

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