आरक्षण संशोधन करने सम्बन्धी नोटिफिकेशन को चुनौती देती याचिका खारिज HIGHCOURT
हाई कोर्ट में निदेशक पंचयती राज के पंचायत चुनाव में आरक्षण संशोधन करने सम्बन्धी 16 सितम्बर के नोटिफिकेशन को चुनौती देती याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका नहीं माना।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट में निदेशक पंचयती राज के पंचायत चुनाव में आरक्षण संशोधन करने सम्बन्धी 16 सितम्बर के नोटिफिकेशन को चुनौती देती याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका नहीं माना।
उधमसिंह नगर निवासी अरुण कुमार शुक्ला ने याचिका दायर कर कहा है कि निदेशक पंचायतीराज ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना के बाद 16 सितम्बर को आरक्षण में फेर बदल कर दिया है । आरक्षण को चुनौती देती अन्य याचिकाओं में कोर्ट ने कहा था कि याचिकर्ताओं के प्रत्यावेदन दो सप्ताह में निस्तारित करें। जिसके बाद निदेशक ने दोबारा से चुनाव आयोग से कह कर आरक्षण में फेरबदल कर दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है । चुनाव सम्पन्न होने के बाद चुनाव याचिका दायर कर ही चुनौती दी जा सकती है इसलिए निदेशक का 16 सितम्बर का नोटिफिकेशन निरस्त करने योग्य है।