निलंबित आइएएस डॉ. पंकज कुमार पांडे को विवेचक के समक्ष पेश होने के निर्देश
हाई कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित आइएएस व ऊधमसिंह नगर के पूर्व डीएम डॉ. पंकज कुमार पांडे को 14 जनवरी को विवेचक के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित आइएएस व ऊधमसिंह नगर के पूर्व डीएम डॉ. पंकज कुमार पांडे को 14 जनवरी को विवेचक के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए। सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में डॉ. पांडे की अंतरिम जमानत के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी अब तक नहीं करने के सवाल पर सरकार द्वारा बताया गया कि डॉ. पांडे आइएएस होने के साथ ही केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है, जो अब तक नहीं मिली है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. पांडे की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा व अधिवक्ता विपुल शर्मा द्वारा बहस की गई। डॉ. पांडे पर आरोप है कि बतौर आर्बिट्रेटर उनके द्वारा सरकारी जमीन के अतिक्रमणकारियों के पक्ष में आदेश पारित किया, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई। पांच दिसंबर को एंटी करप्शन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद डॉ. पांडे द्वारा द्वारा उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की गई थी।
यह भी पढ़ें : मानव अंगों की तस्करी मामले में आरोपित डाॅ. अरुन पांडे को मिली जमानत