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हाईकोर्ट ने पायलट बाबा को जापान और यूएसए जाने की दी अनुमति nainital news

हाई कोर्ट से पायलट बाबा को जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति मिल गई है। निचली कोर्ट ने कहा था कि उन्हें विदेश जाने पर यह भरोसा देना होगा कि वह भागेंगे नहीं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 12:41 PM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 12:41 PM (IST)
हाईकोर्ट ने पायलट बाबा को जापान और यूएसए जाने की दी अनुमति nainital news
हाईकोर्ट ने पायलट बाबा को जापान और यूएसए जाने की दी अनुमति nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट से पायलट बाबा को जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति मिल गई है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के विदेश जाने पर विदेशी दूतावास व पासपोर्ट अधिकारी को सूचना देने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। निचली कोर्ट ने कहा था कि उन्हें विदेश जाने पर यह भरोसा देना होगा कि वह भागेंगे नहीं। पायलट बाबा का पासपोर्ट नैनीताल जिला कोर्ट में जमा है।

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दरअसल, पायलट बाबा पर कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों में हुए फर्जीवाड़े व रकम हड़पने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। तबीयत बिगडऩे पर पहले बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल व फिर एसटीएच हल्द्वानी में इलाज चला था। निचली कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद बाबा ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। जब पायलट बाबा ने विदेश जाने के लिए निचली अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया तो कोर्ट ने विदेशी दूतावास व पासपोर्ट अधिकारी को सूचना देने समेत कई शर्तें लगा दीं, जिसे पायलट बाबा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ ने मंगलवार को निचली कोर्ट की शर्तों को समाप्त कर दिया। अब पायलट बाबा को पासपोर्ट बिना शर्त मिल जाएगा।


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