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चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर स्‍वामी की याचिका पर सुनवाई जारी

हाइकोर्ट में बीजेपी के राज्य सभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा दायर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 08:14 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 08:25 AM (IST)
चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर स्‍वामी की याचिका पर सुनवाई जारी
चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर स्‍वामी की याचिका पर सुनवाई जारी

नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट में बीजेपी के राज्य सभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा दायर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है। सुनवाई बुधवार एक जुलाई को भी होगी । बुधवार को महाधिवक्ता याचिकर्ता के उस सवाल का जवाब देंगे जिसमें पूछा गया था कि क्या यह एक्ट संवैधानिक है?

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मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम् बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देवस्थानम् बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है।

सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों व मंदिरों के पुजारियों में भारी रोष पैदा हो गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पूर्व में कुछ राज्य तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल व महाराष्ट ने भी इस तरह के निर्णय लिए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी और उनको जीत मिली थी।

उन्होंने यह भी कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय पहले से ही हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के फैसले को भाजपा की नीतियों के भी खिलाफ बताया है। पूर्व में जिन राज्यों ने इस तरह के निर्णय लिए थे उन्होंने कभी मस्जिद गिरजाघर को शामिल क्यों नही करा खाली मन्दिरों को ही शामिल क्यों किया गया।

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