Move to Jagran APP

हाई कोर्ट में पूर्व मुख्मंत्रियों का बकाया माफ करने संबंधी अध्यादेश को चुनौती देती याचिका पर की सुनवाई

हाई कोर्ट ने अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस संबंध में नोटिस तामीली की सूचना हलफनामे के साथ 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 11:09 AM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 11:09 AM (IST)
हाई कोर्ट में पूर्व मुख्मंत्रियों का बकाया माफ करने संबंधी अध्यादेश को चुनौती देती याचिका पर की सुनवाई
हाई कोर्ट में पूर्व मुख्मंत्रियों का बकाया माफ करने संबंधी अध्यादेश को चुनौती देती याचिका पर की सुनवाई

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास समेत अन्य सुविधाओं का बकाया माफ करने संबंधी अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस संबंध में नोटिस तामीली की सूचना हलफनामे के साथ 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इधर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि नोटिसों की तामीली हो चुकी है।

loksabha election banner

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून की रूलक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत लाभ व सेवाएं देने के लिए अध्यादेश पारित किया है। सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर अध्यादेश पास किया गया है, जो असंवैधानिक है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं पर खर्च की वसूली के आदेश पारित किए थे। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से कहा है कि यदि नोटिसों की तामीली हो चुकी है तो 17 अक्टूबर को इसकी जानकारी हलफनामे के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। अगली सुनवाई उसी दिन होगी।

 बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी, महाराष्‍ट्र के राज्यपाल व पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री व पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम एनडी तिवारी पर सुविधाओं का लाखों बकाया है। कुछ दिन पूर्व कैबिनेट बैठक में बकाया माफ करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद राज्यपाल द्वारा इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.