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सतपाल महाराज द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी केंद्र सरकार के गाइड लाइनों का उल्लंघन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 04:39 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 05:18 PM (IST)
सतपाल महाराज द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा
सतपाल महाराज द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी केंद्र सरकार के गाइड लाइनों का उल्लंघन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से दो सप्ताह में प्रतिशपथपत्र पेश करने को कहा है। कार्यवाक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट ने टिप्पणी कर कहा था कि जब आम जनता नियमों का उल्लंघन करती है तो उनपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग उलंघन कर रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हाेती।

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देहरादून निवासी उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर पर डीएम देहरादून व सीएमओ ने नोटिस चस्पा कर 20 मई से तीन जून तक क्वॉरेंटाइन में रहने को कहा था,परंतु कैबिनेट मंत्री द्वारा नोटिस का उल्लंघन करते हुए कैबिनेट की दो अहम बैठकों में भाग लिया और क्वारंटीन होने की जानकारी कैबिनेट से छिपाई । जिसकी वजह से कैबिनेट के सभी सदस्यों को क्वारंटीन होना पड़ा। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार लगातार मुकदमे दर्ज करा रही है तो महाराज के खिलाफ अभी तक नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता ने महाराज पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है।


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