रविवार, द्वितीय शनिवार व त्योहार के एवज में एक माह का अतिरिक्त वेतन दें
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी नाई, धोबी आदि पदों पर
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी नाई, धोबी आदि पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 2008 से साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन रविवार, द्वितीय शनिवार व त्योहार के एवज में देने के आदेश पारित किया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ में सुनील सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि वह पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में नाई, धोबी व अन्य पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि साल में एक का अतिरिक्त वेतन रविवार, द्वितीय शनिवार तथा त्योहार में काम के एवज में भुगतान करने के लिए सरकार को कई बार प्रत्यावेदन दिया गया मगर उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि मिनिस्ट्रीयल कैडर के कर्मचारियों को 2008 से यह लाभ दिया जा रहा है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को चतुर्थ श्रेणी पदों पर कार्यरत कर्मियों को 2008 से वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान करने का आदेश पारित किया है।