अंतरिम आदेश तक डिग्री का पंजीकरण के आदेश
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) की ओर से नियुक्त पैनल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पीजी कक्षाओं के लिए पंजीकरण के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट एमसीआइ की कमेटी को सौंप दी है।
नैनीताल। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) की ओर से नियुक्त पैनल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पीजी कक्षाओं के लिए पंजीकरण के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट एमसीआइ की कमेटी को सौंप दी है। एमसीआइ की अगस्त में प्रस्तावित बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा कि मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स की मान्यता दी जाएगी या नहीं।
मंगलवार को हाई कोर्ट में देहरादून निवासी प्रियंका चौहान व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य डॉ. सीएमएस रावत और निदेशक चिकित्सा शिक्षा पिसी खरे, एमसीआइ के विधि अधिकारी शेखर रंजन व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए। इन्होंने कोर्ट को बताया कि मेडिकल कॉलेज के मानकों की निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट एमसीआइ की कमेटी को सौंप दी गई है।
याचिकर्ता का कहना था कि उसने मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से पीजी कोर्स किया है। इसके बावजूद कॉलेज की मान्यता नहीं होने से उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने उसकी डिग्री रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकर्ताओं की पीजी डिग्री का पंजीकरण करने के निर्देश विपक्षियों को दिए हैं।
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