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ऊधमसिंह नगर में आइओबी शाखा प्रबंधक सहित चार पर धोखाधड़ी का केस

किच्छा रोड स्थित एक शोरूम के वाइस प्रेसिडेंट तजिंदर सिंह ने 11 जनवरी को पुलिस को तहरीर दी। इस मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक रुद्रपुर के शाखा प्रबंधक सहित चार लोगों के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 05:33 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 09:52 AM (IST)
ऊधमसिंह नगर में आइओबी शाखा प्रबंधक सहित चार पर धोखाधड़ी का केस
शाखा प्रबंधक ने लोन स्वीकृति संबंधित पत्र कंपनी को नहीं उपलब्ध कराया।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) : फर्जी तरीके इनवाइस तैयार कराकर बैंक से लाखों रुपये के लोन ले लिए गए। इस मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक रुद्रपुर के शाखा प्रबंधक सहित चार लोगों के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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किच्छा रोड स्थित एक शोरूम के वाइस प्रेसिडेंट तजिंदर सिंह ने 11 जनवरी को पुलिस को दी तहरीर दी। तहरीर में कहा कि कंपनी के पूर्व कर्मचारी मनोज प्रधान पुत्र महेंद्र प्रधान निवासी नगला पंतनगर ने कंपनी के दस्तावेज स्कैन कराकर विभिन्न ग्राहकों के साथ बैंक से लोन कराकर गबन करते थे। इस मामले में संबंधित आरोपित सहित चार लोगों के खिलाफ पूर्व में मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है। 20 जनवरी, 2020 को आइओबी रुद्रपुर ने बताया कि ग्राम धीमरी, दिनेशपुर निवासी अशोक चंद्र पुत्र हंसराज ने 24 अप्रैल को कार लोन सात लाख, 75 हजार का ऋण लिया है।

अशोक ने अकांक्षा आटोमोबाइल की कोटेशन तथा इवाइस नंबर 16087 दाखिल किया है। बैंक की ओर से संभागीय परिवहन कार्यालय में इनवाइस की जांच कराई गई तो वह कूट रचित मिली। जिस पर कंपनी के पूर्व कर्मचारी मनोज के हस्ताक्षर मिले हैं। जबकि यह इनवाइस पहले ही किसी अन्य ग्राहक को जारी हुआ है। इसके अलावा एक अन्य इनवाइस 12327 है इस पर भी मनोज के हस्ताक्षर हैं। जिस पर धीमरी, दिनेशपुर के इंद्रपाल ङ्क्षसह पुत्र काशीराम के नाम से पांच लाख 85 हजार रुपये लोन लिए गए। जबकि यह इनवाइस इंद्रपाल के नाम जारी ही नहीं किया गया। इसी प्रकार अन्य दो लोग धोखाधड़ी में शामिल हैं।

वहीं शाखा प्रबंधक ने लोन स्वीकृति संबंधित पत्र कंपनी को नहीं उपलब्ध कराया। बैंक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। बैंक प्रबंधक ने एचपी के लिए पत्र जारी नहीं किया और न ही कवरिंग पत्र दिया। इस मामले में गुरुवार को धीमरी निवासी अशोक चंद्र पुत्र हंसराज, मनोज प्रधान पुत्र महेंद्र पंतनगर, बबलू पवार पुत्र चंद्रशेखर पवार निवासी धीमरी दिनेशपुर, शाखा प्रबंधक आइओबी रुद्रपुर चंद्रशेखर पुत्र रमेश चंद्र पवार निवासी धीमरी दिनेशपुर पर कंपनी के नाम से फर्जी अभिलेख बनाकर बैंक से धोखाधड़ी कर रुपये गबन करने, अभिलेखों में कूट रचना, बैंक में फर्जी पंजीकरण, फर्जी बीमा पालिसी जमा करने के आरोप में थाना र्टांजिट कैंप में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक कौशल भाकुनी को सौंपी गई है।


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