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गाजियाबाद के पूर्व विधायक हत्याकांड के दोषी करन को मिली शॉर्ट टर्म जमानत

अभियुक्त करन यादव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि उसकी पत्नी का स्वास्थ ठीक नहीं है। उसका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा इसलिए उसे एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाए।

By Prashant MishraEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 09:43 PM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 09:08 AM (IST)
गाजियाबाद के पूर्व विधायक हत्याकांड के दोषी करन को मिली शॉर्ट टर्म जमानत
5 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी।

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने गाजियाबाद जिले के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कैद की सजा काट रहे अभियुक्त करन यादव की शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद करन की एक माह की शार्ट टर्म जमानत मंजूर कर दी। 

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शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अभियुक्त करन यादव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि उसकी पत्नी का स्वास्थ ठीक नहीं है। उसका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा, इसलिए उसे एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाए। कोर्ट ने इस आधार पर करन यादव को एक माह की शॉट टर्म जमानत दे दी। खंडपीठ ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त डीपी यादव को भी इलाज हेतु शार्ट टर्म जमानत दी है। मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।


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