बच्ची के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने पर पांच साल का सश्रम कारावास nainital news
कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नैनीताल, जेएनएन : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम हल्द्वानी मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद जेल से कोर्ट लाए गए अभियुक्त को फिर से कारावास भेज दिया गया।
पिछले साल 17 अक्टूबर को लालकुआं थाना क्षेत्र की सात साल की बच्ची पड़ोस में गई थी, जहां सर्वेश कुमार मिश्रा पुत्र भज्जू मिश्रा मूल निवासी ग्राम धर सिंगापुर, थाना खुटारे, जिला शाहजहांपुर उप्र, हाल निवासी आजाद नगर, मछली बाजार, ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर भी था। मौका पाकर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के साथ ही छेड़खानी शुरू कर दी थी। डरी सहमी बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाने के बाद लालकुआं कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के साथ ही धारा-354 354क के तहत मामला दर्ज किया। बाद में गिरफ्तारी के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एडीजीसी अनीता जोशी ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने व सबूतों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने आरोपित को बच्ची के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत का दोषी करार दिया। एडीजीसी अनीता के अनुसार कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पांच साल सश्रम कारावास व सात हजार जुर्माना व धारा-354 के तहत दो साल का सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की कुल रकम का 90 फीसद पीडि़त बच्ची को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं।
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