बेटी का यौन शोषण करने वाला पिता दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा nainital news
मामला हल्द्वानी का है और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोपित पिता को दोषी करार दिया है।
नैनीताल, जेएनएन : पिता जो परछाई की तरह बच्चों के हर सुख-दुख का ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सबकुछ दांव पर लगा देते हैं, जो पद अपने नाम में ही सम्मान, उसे एक कुकर्मी पिता ने धूमिल किया है। मामला हल्द्वानी का है और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोपित पिता को दोषी करार दिया है। उसे अब 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
पीडि़ता की बुआ ने कोतवाली में दी थी तहरीर
यह शर्मनाक वारदात हल्द्वानी में करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। 23 अक्टूबर 2018 को पीडि़ता की बुआ ने कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि 12 साल की उसकी भतीजी का उसका पिता लंबे समय से यौन शोषण कर रहा है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की।
आरोपित पिता के खिलाफ नौ गवाह पेश
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने आरोप साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। मंगलवार को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर कलियुगी बाप को बेटी का यौन शोषण करने का दोषी करार दिया। साथ ही सजा के लिए 30 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है।
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