विरक्त वानप्रस्थ आश्रम के चुनाव परिणाम पर याचिका निस्तारित होने तक रोक
आर्य विरक्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम हरिद्वार की आंतरिक प्रशासनिक समिति के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : आर्य विरक्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम हरिद्वार की आंतरिक प्रशासनिक समिति के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर प्रत्यावेदन सब रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जब तक याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं होगा, परिणाम घोषित नहीं होगा।
गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में आश्रम के सदस्य व वरिष्ठ उपप्रधान रमेश चंद्र त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि आश्रम नियमावली के अनुसार, आश्रम के प्रबंधन व संचालन के लिए 21 सदस्यों का निर्वाचन आश्रमवासियों द्वारा किए जाने का प्रावधान है। जिसमें 12 अधिकारी व नौ सदस्य शामिल होंगे। इसके विपरीत सब रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट फंड्स द्वारा केवल छह पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जा रहा है। शेष 15 सदस्यों का मनोनयन प्रधान द्वारा किए जाने के निर्देश चुनाव अधिकारी को दिए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि सोसाइटी की नियमावली में मनोनयन का प्रावधान ही नहीं है। लिहाजा सब रजिस्ट्रार का आदेश नियमावली के विपरीत है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को 24 घंटे में सब रजिस्ट्रार के समक्ष प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं।