Move to Jagran APP

विरक्त वानप्रस्थ आश्रम के चुनाव परिणाम पर याचिका निस्तारित होने तक रोक

आर्य विरक्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम हरिद्वार की आंतरिक प्रशासनिक समिति के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 06:24 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 06:24 PM (IST)
विरक्त वानप्रस्थ आश्रम के चुनाव परिणाम पर याचिका निस्तारित होने तक रोक
विरक्त वानप्रस्थ आश्रम के चुनाव परिणाम पर याचिका निस्तारित होने तक रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : आर्य विरक्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम हरिद्वार की आंतरिक प्रशासनिक समिति के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर प्रत्यावेदन सब रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जब तक याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं होगा, परिणाम घोषित नहीं होगा।

loksabha election banner

गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में आश्रम के सदस्य व वरिष्ठ उपप्रधान रमेश चंद्र त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि आश्रम नियमावली के अनुसार, आश्रम के प्रबंधन व संचालन के लिए 21 सदस्यों का निर्वाचन आश्रमवासियों द्वारा किए जाने का प्रावधान है। जिसमें 12 अधिकारी व नौ सदस्य शामिल होंगे। इसके विपरीत सब रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट फंड्स द्वारा केवल छह पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जा रहा है। शेष 15 सदस्यों का मनोनयन प्रधान द्वारा किए जाने के निर्देश चुनाव अधिकारी को दिए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि सोसाइटी की नियमावली में मनोनयन का प्रावधान ही नहीं है। लिहाजा सब रजिस्ट्रार का आदेश नियमावली के विपरीत है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को 24 घंटे में सब रजिस्ट्रार के समक्ष प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.