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दो सप्ताह में प्रत्यावेदनों को निपटाएं निदेशक पंचायती राज : हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निदेशक पंचायती राज को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 07:49 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 09:20 AM (IST)
दो सप्ताह में प्रत्यावेदनों को निपटाएं निदेशक पंचायती राज : हाईकोर्ट

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन व आरक्षण को चुनौती देती 17 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निदेशक पंचायती राज को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में उत्तराखंड निवासी प्रवीण रावत, दर्शन दानू, मनोज भट्ट समेत 17 लोगों ने याचिका दायर कर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा परिसीमन व आरक्षण का निर्धारण गलत तरीके से किया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनके द्वारा आपत्तियां भी दाखिल कीं मगर सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी।

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याचिकाकर्ताओं के अनुसार सरकार 2011 की आबादी के आधार पर चुनाव करा रही है, सरकार द्वारा आरक्षण रोस्टर को सही तरीके से नहीं अपनाया है, न ही आरक्षण का सही तरीके से निर्धारण किया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि पंचायतों का परिसीमन व आरक्षण सरकार तय करती है। परिसीमन के आधार पर आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। इसमें आयोग का सीधा रोल नहीं होता। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद निदेशक पंचायती राज का इन प्रत्यावेदनों का निस्तारण दो सप्ताह में करने के निर्देश दिए हैं।

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