खान विभाग ने 12 क्रशरों पर पांच करोड़ जुर्माना लगाया, निरीक्षण में मिली थी खामियां
खान विभाग ने हल्द्वानी लालकुआं रामनगर और बेतालघाट में संचालित 12 स्टोन क्रशरों पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है। अवैध भंडारण व अवैध खनन के मामलों में यह कार्रवाई की गई।
हल्द्वानी, जेएनएन : खान विभाग ने हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर और बेतालघाट में संचालित 12 स्टोन क्रशरों पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है। अवैध भंडारण व अवैध खनन के मामलों में यह कार्रवाई की गई। डीएम कार्यालय से संचालकों को नोटिस भी जारी हुए हैं।
प्रभारी जिला खान अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूर्व मेें क्रशरों का निरीक्षण किया गया था। भंडारण की पैमाइश भी हुई थी। हालांकि, लॉकडाउन पीरियड में काम ठप होने से जुर्माने लगाने की प्रक्रिया रूक गई। कुछ दिन पहले खान विभाग ने डीएम को 12 क्रशरों की रिपोर्ट बनाकर भेज दी है।
खान विभाग के मुताबिक सद्भाव इंजीनियङ्क्षरग पर सवा करोड़, हल्द्वानी स्टोन 30 लाख, गोरापड़ाव स्टोन 18 लाख, अशोक स्टोन दस लाख, महाबली 53 लाख, प्रकाश स्टोन 1.62 करोड़, मनसा स्टोन पांच लाख, नंदा स्टोन 31 लाख, बाबाजी 15 लाख, गिरीजा 17 लाख, बैजनाथ क्रशर 20 लाख और बेतालेश्वर क्रशर पर आठ लाख तीस हजार रुपये जुर्माना राशि तय की गई है।
डीएम, कमिश्नर के वहां अपील का मौका
प्रभारी जिला खान अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि खान विभाग ने संयुक्त निरीक्षण के बाद रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेजी है। वहीं, आरोपित खनन कारोबारी डीएम के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। वहां संतुष्ट नहीं होने पर कमिश्नर के वहां भी अपील कर सकते हैं। यही वजह है कि अक्सर खान विभाग द्वारा लगाए गए बड़े-बड़े जुर्माने अपील प्रक्रिया के बाद कम हो जाते हैं।