डीएम ही करेंगे जमीनों की कंपाउंडिंग व सुनवाई
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : जिला विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय हो गई। 350 वर्ग मीटर से अध्ि
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : जिला विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय हो गई। 350 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण के लिए कंपाउंडिंग करनी हो या फिर सुनवाई प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यानी जिलाधिकारी ही इन मामलों को देखेंगे। बोर्ड की बैठक में नियम तय हुए एक महीना बीत गया, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
हल्द्वानी में ही उपाध्यक्ष स्तर के 10 से अधिक केस कंपाउंडिंग के लिए लंबित हैं। इसी तरह 800 से अधिक केस हैं, जिसमें सुनवाई होनी है। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरह की स्थिति में लोग निर्माण कार्य कराने में असमर्थ हैं। संयुक्त सचिव कार्यालय से लेकर उपाध्यक्ष कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं।
द्वितीय चरण के व्यावसायिक निर्माण के नक्शे के लिए नियम नहीं
वर्तमान में व्यावसायिक निर्माण कराने को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी है। जिसने व्यावसायिक निर्माण के लिए भूतल स्तर तक का नक्शा पास करा लिया है और अब उन्हें ऊपर का नक्शा पास कराना है। फिलहाल इसके लिए कोई नियम तय नहीं है।
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फिलहाल इसी कार्यालय में काम हो रहा है। जल्द ही संयुक्त सचिव का नया कार्यालय तय हो जाएगा। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया चल रही है। जिन पुराने मामले में नियम तय हो होने हैं। बोर्ड बैठक में तय हो जाएंगे।
अब्ज प्रसाद बाजपेयी, एसडीएम/संयुक्त सचिव जिला विकास प्राधिकरण