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पत्नी के जानलेवा हमले के आरोपित को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने किया दोषमुक्त

लालकुआं में महिला पर जानलेवा हमले के मामले ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 07:04 PM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 07:04 PM (IST)
पत्नी के जानलेवा हमले के आरोपित को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने किया दोषमुक्त
पत्नी के जानलेवा हमले के आरोपित को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने किया दोषमुक्त

हल्द्वानी, जेएनएन : लालकुआं में महिला पर जानलेवा हमले के मामले ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय के साक्ष्यों के अभाव में जानलेवा हमले के आरोपित पति को दोषमुक्त कर दिया है। कोविड-19 की वजह से न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।

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लालकुआं निवासी सत्यप्रकाश ने 15 नवंबर 2018 को लालकुआं थाने में शिकायती पत्र देकर जीजा साेनू शर्मा उर्फ शिवानंद निवासी ग्राम राना पोस्ट बहमती, थाना गांडा जिला अलीगढ़ यूपी पर छोटी बहन रेखा शर्मा पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप था। शिकायती पत्र में लिखा था कि सोनू शर्मा शक्की किस्म का व्यक्ति था। जिस कारण वह शादी के बाद बार-बार बहन रेखा के साथ मारपीट करता था। दो साल से अलग रहकर रेखा ने जीजा साेनू पर भरण-पोषण का वाद न्यायालय में दायर किया था।

14 नवंबर 2018 को सोनू ने न्यायालय में पेशी दौरान रेखा को धमकी दी थी। 15 नवंबर को करीब 10 बजे रेखा एक आफिस में झाड़ू-पोछा कर घर लौट रही थी। रास्ते में साेनू से रेखा पर चाकू से हमला कर दिया। सत्यप्रकाश की शिकायत पर लालकुआं पुलिस ने सोनू के विरुद्ध धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। ये मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत में चला।

सोनू शर्मा की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता रविंद्र सिंह बिष्ट (राजीव) व राजन मेहरा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए सोनू शर्मा को जानलेवा हमले के आरोप से मुक्त कर दिया है।


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