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उत्‍तराखंड के भाजपा नेता पर दर्ज केस को Nainital High Court ने किया रद, लगे थे दुराचार व यौन शोषण के आरोप

BJP Leader Sanjay Kumar पुलिस ने इस मामले में संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में धारा 354ए-3 और 354ए-4 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन के विवरण और डेटा से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट सहित सबूतों की जांच करने के बाद कहा कि आरोप प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनाते हैं।

By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra Updated: Wed, 10 Jul 2024 02:06 PM (IST)
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BJP Leader Sanjay Kumar: नैनीताल हाई कोर्ट, फाइल फोटो
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