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Nainital News : दहेज के लिए पत्नी को तीन तलाक देने के आरोपित पति की जमानत अर्जी खारिज

Nainital News नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने दहेज लोभी व मारपीट के आरोपित अलीम पुत्र मोहम्मद खलील निवासी आजाद नगर टंडोली टांडा बादली जिला रामपुर की जमानत याच‍िका खारिज कर दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 04 Jun 2022 04:21 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jun 2022 04:21 PM (IST)
Nainital News : दहेज के लिए पत्नी को तीन तलाक देने के आरोपित पति की जमानत अर्जी खारिज
Nainital News : दहेज के लिए पत्नी को तीन तलाक देने के आरोपित पति की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने दहेजलोभी व मारपीट के आरोपित अलीम पुत्र मोहम्मद खलील निवासी आजाद नगर टंडोली, टांडा बादली जिला रामपुर की जमानत याच‍िका खारिज कर दी है।

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शनिवार को डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत में तर्क रखा कि पहली अक्टूबर 2021 को तमन्ना जसारी पुत्री तस्लीम अंसारी ग्राम बच्चीपुर धमोला ने थाना कालाढूंगी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्टकर्ता के अनुसार उसकी शादी 16 नवंबर 2016 को अलीम के साथ हुई थी। शादी में पिता ने दान दहेज दिया था।

शादी के चंद माह बाद पति, सास अनीसा बेगम, ननद शाहिदा एवं देवर नेअतिरिक्त दहेज में दो लाख की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित किया। जब शिकायत अपने पिता को बताई तो भविष्य में किसी प्रकार का दहेज एवं उत्पीड़न नहीं पति अलीम मारपीट की।

छह सितंबर 2017 को पति ने दोपहर के खाने में जहर दे | दिया। हालत बिगड़ने पर पिता के कहने पर बुआ ने जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती कराया। मेडिकल रिपोर्ट में जहर दिए जाने की पुष्टि हुई। जीवन निर्वहन करते हुए कोई शिकायत नहीं की गई, इसके बाद भी पति मारपीट करता रहा। 20 मार्च .2021 ससुराल वालों ने

राजीनामा करने के लिए टांडा बादली रामपुर बुलाया। इसके बाद अपने पिता एव भाई के साथ ससुराल गई तो पति व देवर ने जबरन तलाक देने की बात कर उसके, उसके पिता, भाई के साथ मारपीट की। पति ने तीन बार तलाक बोलकर कहा कि मैंने तुझे तलाक दे दिया है।


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