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पंत विवि की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. छाया शुक्ला कुलपति की संस्‍तुति के बाद सेवा से बर्खास्‍त

जीबी पंत विवि के गृह विज्ञान कॉलेज के परिवार संसाधन प्रबंधन विभाग में सह प्राध्यापक एवं वर्तमान में उत्तराखंड लोकसेवा आयोग हरिद्वार की सदस्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 18 Aug 2019 09:51 AM (IST)Updated: Sun, 18 Aug 2019 09:53 AM (IST)
पंत विवि की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. छाया शुक्ला कुलपति की संस्‍तुति के बाद सेवा से बर्खास्‍त

पंतनगर, जेएनएन : जीबी पंत विवि के गृह विज्ञान महाविद्यालय के परिवार संसाधन प्रबंधन विभाग में सह प्राध्यापक एवं वर्तमान में उत्तराखंड लोकसेवा आयोग, हरिद्वार की सदस्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रबंध परिषद के आदेशों की अवहेलना करने पर परिषद के अध्यक्ष व विवि कुलपति की संस्तुति पर मुख्य कार्मिक अधिकारी ने यह कार्रवाई की।

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गृह विज्ञान महाविद्यालय की सह प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर) डॉ. छाया शुक्ला को प्रबंध परिषद ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में बतौर सदस्य योगदान देने के लिए पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति दी थी। डॉ. छाया की छह वर्ष की प्रतिनियुक्ति के आवेदन को 13 मार्च 2018 को प्रबंध परिषद की 233वीं बैठक अस्वीकृत कर दिया गया। मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा डॉ. शुक्ला को इसकी सूचना भी दे दी गई। छह दिसंबर, 2018 को डॉ. छाया को निर्देश दिए गए कि वह 21 दिसंबर तक विवि में अपना योगदान दें। इसे मानने के बजाय डॉ. छाया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विवि के छह दिसंबर के आदेश निरस्त करने तथा दो सितंबर 2019 तक असाधारण अवकाश देने का अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने शासन के तीन दिसंबर 2018 के पत्र तथा विवि के मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा छह दिसंबर 2018 के आदेश का संज्ञान लेते हुए डॉ. छाया की याचिका को खारिज कर दिया। इस पर उत्तराखंड शासन ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रबंध परिषद के निर्णय के क्रम में आदेशों की अवेहलना का दोषी मान विवि कुलपति ने डॉ. छाया शुक्ला की सेवाएं समाप्त किए जाने के आदेश पारित कर दिए। कुलपति के आदेश के अनुपालन में 14 अगस्त से ही डॉ. छाया शुक्ला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।


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