Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएनएम पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Fri, 19 May 2017 06:00 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले प्रकरण पर सरकार की ओर से जारी नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीन पद रिक्त रखने को कहा है।

    एएनएम पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले प्रकरण पर सरकार की ओर से जारी नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीन पद रिक्त रखने को कहा है। 

    हरिद्वार निवासी अर्चना व अन्य ने विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सिर्फ विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का ही एएनएम पदों पर चयन करने के आदेश दिए थे। जबकि अपीलकर्ता का कहना था वह भी उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में पंजीकृत है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका का विरोध करते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी कहा कि एएनएम सेवा नियमावली-1997 में उल्लेख है कि विज्ञान संवर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही एएनएम पदों के लिए योग्य होंगे। इसलिए राज्य सरकार की कार्रवाई वैधानिक है। 

    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद तीन पद रिक्त रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का आदेश पारित किया। यहां उल्लेखनीय कि राज्य में एएनएम के 440 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं।

    यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट का आदेश नही मानने पर फंसे टीएचडीसी निदेशक

    यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने दिए छह विधानसभाओं की ईवीएम सील करने के आदेश

    यह भी पढ़ें: विकासनगर में ईवीएम में छेड़खानी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा