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PMEGP : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन

नैनीताल जिले में 114 इकाइयों के माध्यम से 912 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिला उद्योग केंद्र खादी बोर्ड व खादी आयोग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 09:21 AM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 09:21 AM (IST)
PMEGP : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन
PMEGP : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन

हल्द्वानी, जेएनएन : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य तय हो गए हैं। सालभर में नैनीताल जिले में 114 इकाइयों के माध्यम से 912 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिला उद्योग केंद्र, खादी बोर्ड व खादी आयोग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यहां करें आवेदन www.kviconline.gov.in/pmegpeportel इस लिंक पर किया जा सकता है।

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जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि पीएमईजीपी के तहत अलग-अलग वर्ग में 15 से 35 फीसद की मार्जिन मनी दी जानी है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवा आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत साक्षात्कार के बाद युवाओं को बैंक लोन मुहैया कराते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान नैनीताल जिले में 3.5 करोड़ की मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा के बाद डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय टास्क कमेटी साक्षात्कार के बाद लाभार्थियों का चयन करती है। आवेदन करने के लिए यह दस्तावेज आधार कार्ड, फोटो, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट , जाति प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम प्रधान से जनसंख्या प्रमाणपत्र आदि जरूरी होंगे।

क्या है PMEGP का उद्देश्य? 

केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं में स्व रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है। उसका उद्देश्य यह है कि लोग ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवनयापन के लिए साधन बना सकते हैं वहीं इसमें काम पर दो-चार लोगों को लगाकर उनकी जीविका का साधन भी बना सकते हैं।

किसे मिल सकता है PMEGP में लोन?

18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति। 

कम से कम 8वीं कक्षा पास हो। 

PMEGP के तहत शुरू नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का मिलेगा लाभ। 

सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो। 

सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी। 

सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था। 

कृष्णा अस्पताल के दो डॉक्टर समेत आठ कर्मचारी क्वारंटाइन, संक्रमित महिला आई थी इलाज कराने 

सांसद अजय अजय भट्ट ने कहा, द्विपक्षीय वार्ता से सुलझेगा लिपुलेख, कालापानी मामला 


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