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Ankita Bhandari Murder : नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर लगाई रोक

आरोपित का कहना था कि उसे नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का आधार दिया। जबकि सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुद याचिकाकर्ता ने ही इसकी सहमति प्रदान की थी।

By Jagran NewsEdited By: Mohammed AmmarMon, 30 Jan 2023 04:15 PM (IST)
Ankita Bhandari Murder : नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर लगाई रोक
Ankita Bhandari Murder : नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल की ऋषिकेश के चीला क्षेत्र में संचालित रिसाॅर्ट की रिसेप्शनिष्ट की हत्या मामले में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

कोटद्वार की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पाण्डे ने दस जनवरी को इस चर्चित हत्याकांड के अभियुक्त पुलकीत आर्य के नार्को टेस्ट के आदेश पारित किए थे। पहली से तीन फरवरी को आरोपित पुलकीत का फारेंसिक साइंस लैब दिल्ली में टेस्ट होना था। इसी बीच पुलकीत ने याचिका दायर कर निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

आरोपी का कहना था- मुझे बाध्‍य नहीं किया जाए

आरोपित का कहना था कि उसे नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का आधार दिया। जबकि सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुद याचिकाकर्ता ने ही इसकी सहमति प्रदान की थी। आरोपित को इस तरह से छूट नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। रिसेप्शनिष्ट की ऋषिकेश क्षेत्र में हत्या की गई थी। शव नहर से बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस की ओर से पुलकीत सहित तीन को आरोपित बनाया गया है। जो फिलहाल जेल में बंद हैं।