Move to Jagran APP

युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपित की जमानत नामंजूर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपित दीप चंद्र निवासी ग्राम रियाड़ मल्ला पट्टी तल्लाकोटा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ धारा-306 के तहत केस दर्ज किया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 28 Jul 2021 08:30 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 08:30 AM (IST)
युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपित की जमानत नामंजूर
युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपित की जमानत नामंजूर

जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपित दीप चंद्र निवासी ग्राम रियाड़ मल्ला, पट्टी तल्लाकोटा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।मंगलवार को डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 25 फरवरी को मुन्ना लाल निवासी तल्लाकोटा द्वारा दीप चंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें कहा कि 21 फरवरी को उसकी 23 साल की बेटी लापता हो गई। खोजबीन की तो पता नहीं चला।

loksabha election banner

सुबह करीब आठ बजे मुन्ना लाल के मोबाइल पर आरोपित दीप चंद्र की कॉल आई कि माया ने जहरीले पदार्थ खा लिया है। उसे एसटीएच में उपचार को ले गए हैं। आरोप लगाया कि आरोपित उसकी बेटी को रात में भगा ले गया था। वह अवैध संबंध बनाना चाहता है। अस्पताल में बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ धारा-306 के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को डीजे कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

नियामतपुर को अलग करने के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट में सुनवाई

हाई कोर्ट ने हरिद्वार के लक्सर तहसील अंतर्गत मिर्जापुर सादाब गांव से नियामतपुर को अलग करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निदेशक पंचायती राज को एक सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन देने को कहा। साथ ही निदेशक को प्रत्यावेदन छह सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकपीठ में गांव के ही पवन सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि मिर्जापुर सादाब व नियामतपुर पूर्व में पृथक-पृथक ग्राम सभाएं थीं। लेकिन उप्र पंचायती राज अधिनियम के तहत 1994 में दोनों ग्राम सभाओं का विलय कर दिया गया। नई ग्राम सभा मिर्जापुर सादाब के नाम से जाने जाने लगी। तभी से दोनों गांवों की एक ही ग्रामसभा चली आ रही है। नियामतपुर को पृथक ग्राम सभा घोषित किया जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.