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जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर 200 पंजीयन रद, नोटिस के बावजूद नहीं लिया संज्ञान

मार्च के बाद अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 200 से अधिक जीएसटी पंजीयन रद हो चुके हैं। व्यापारियों ने विभागीय नोटिस के बाद भी न तो रिटर्न दाखिल किया और न विभाग से कोई संपर्क किया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 16 Nov 2020 06:55 AM (IST)Updated: Mon, 16 Nov 2020 06:55 AM (IST)
जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर 200 पंजीयन रद, नोटिस के बावजूद नहीं लिया संज्ञान
जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर 200 पंजीयन रद, नोटिस के बावजूद नहीं लिया संज्ञान

हल्द्वानी, जेएनएन : रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों पर राज्य कर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। मार्च के बाद अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 200 से अधिक जीएसटी पंजीयन रद हो चुके हैं। व्यापारियों ने विभागीय नोटिस के बाद भी न तो रिटर्न दाखिल किया और न विभाग से कोई संपर्क किया। कई अन्य व्यापारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।

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जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए कारोबार न होने की स्थिति में भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। ऐसे व्यापारियों को जीरो रिटर्न भरना होता है। कोरोना को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की तिथि कई बार आगे बढ़ाई गई। राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर गौरव पंत ने बताया कि लगातार नोटिस देने के बाद भी कई व्यापारी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। अभी तक 200 पंजीयन निरस्त हो चुके हैं।

थ्रीबी रिटर्न नहीं किया दाखिल

कई व्यापारियों ने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया है। विभाग ने 300 से अधिक व्यापारियों को नोटिस जारी कर मासिक लेनदेन का ब्योरा जीएसटीआर 3बी दाखिल करने को कहा है। नियमानुसार रिटर्न दाखिल नहीं करने पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। टैक्स वसूली के लिए भी विभाग सख्ती किए हुए है।

बैंक खातों को आधार से लिंक कराना जरूरी

बैंक खातों को आधार से लिंक कराने के लिए एक बार फिर गाइडलाइन जारी की गई है। 31 मार्च तक सभी बैंक खातों को आधार से लिंक किया जाना है। इसके लिए बैंकों ने ग्राहकों को अलर्ट करना जारी कर दिया है। एसबीआई की मुख्य शाखा प्रबंधक एमएम मेहता ने बताया कि ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट किया जा रहा है।


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