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लालकुआं दुग्ध संघ के निदेशक मदन सिंह जीना को हाई कोर्ट से राहत UTTARAKHNAD HIGH CoURT

हाई कोर्ट ने लालकुआं दुग्ध संघ के निदेशक मदन सिंह जीना को प्रबंध कमेटी की सदस्यता से निष्कासित करने के फैसले पर रोक लगा दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 05 Jul 2019 09:41 AM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2019 09:41 AM (IST)
लालकुआं दुग्ध संघ के निदेशक मदन सिंह जीना को हाई कोर्ट से राहत UTTARAKHNAD HIGH CoURT
लालकुआं दुग्ध संघ के निदेशक मदन सिंह जीना को हाई कोर्ट से राहत UTTARAKHNAD HIGH CoURT
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने लालकुआं दुग्ध संघ के निदेशक मदन सिंह जीना को प्रबंध कमेटी की सदस्यता से निष्कासित करने के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सहकारिता चुनाव प्राधिकरण, उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन व नैनीताल दुग्ध संघ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मंगलवार के लिए नियत की गई है।

दरअसल संघ की प्रबंध कमेटी की 11 जून को हुई बैठक में दुग्ध उत्पादक समिति के सुयालबाड़ी के मदन सिंह जीना की सदस्यता रद कर दी थी। इस आदेश को जीना द्वारा याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि प्रबंधन ने नियम विरुद्ध तरीके से सदस्यता रद की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले के सुनने के बाद जीना की सदस्यता रद करने के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही सहकारिता चुनाव प्राधिकरण, यूसीडीएफ व दुग्ध संघ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

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