हाई कोर्ट ने एसटीएफ के डीआइजी से मांगी जांच की रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क में लैपर्ड की खाल और मांस मिलने के सुनवाई करते हुए रिपोर्ट की तलब की है।
जासं, नैनीताल : हाई कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क में लैपर्ड की खाल और मांस मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए डीआइजी एसटीएफ की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने 22 जुलाई को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 22 मार्च को राजाजी नेशनल पार्क में गुलदार की खाल और मांस बरामद किया गया था, जिसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान जांच अधिकारी मनोज चंद्रन ने इस मामले में वन विभाग अधिकारियों के साथ ही 15 तस्करों की संलिप्तता उजागर की थी। इस मामले में जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर नैनीताल जिले के दिनेश पांडे ने जनहित याचिका दायर की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि इस मामले में सरकार लीपापोती में जुटी है। जांच अधिकारी बदलने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिका में दोषी अफसरों पर कार्रवाई के साथ ही वन अफसरों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति देने और आइएफएस मनोज चंद्रन की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि आइएफएस मनोज चंद्रन की रिपोर्ट के निष्प्रभावी बनाने के लिए जांच एसटीएफ से कराई जा रही है। रिपोर्ट के माध्यम से आरोपितों को क्लीन चिट देने की योजना है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एसटीएफ के डीआइजी को 22 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है।