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सितारगंज ब्लाॅक में अनधिकृत नियुक्ति में लेखाकार दोषी, पीडी ने सीडीओ को दी जांच रिपोर्ट NAINITAL NEWS

सितारगंज ब्लाॅक में लेखाकार के जरिए अनाधिकृत सहायक की नियुक्ति मामले की जांच पूरी हो गई है। जिसमें लेखाकार को दोषी पाया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 10:27 AM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 10:27 AM (IST)
सितारगंज ब्लाॅक में अनधिकृत नियुक्ति में लेखाकार दोषी, पीडी ने सीडीओ को दी जांच रिपोर्ट NAINITAL NEWS
सितारगंज ब्लाॅक में अनधिकृत नियुक्ति में लेखाकार दोषी, पीडी ने सीडीओ को दी जांच रिपोर्ट NAINITAL NEWS

रुद्रपुर, जेएनएन : सितारगंज ब्लाॅक में लेखाकार के जरिए अनाधिकृत सहायक की नियुक्ति मामले की जांच पूरी हो गई है। जिसमें लेखाकार को दोषी पाया गया है। जांचकर्ता पीडी हिमांशु जोशी ने जांच रिपोर्ट सीडीओ को सौंप दी है। जिसमें अब सीडीओ कार्रवाई करेंगे। 

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सितारगंज विकास खंड में नियुक्त लेखाकार सुरेश राम आर्या ने अपने सहयोग कि लिए बिना अनुमति के ही एक प्राइवेट व्यक्ति को रखा था। मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने बीते 23 अप्रैल को औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां पर मौजूद अपरिचित युवक से बात करने पर इस मामले का खुलासा हुआ। जिसमें लेखाकार सुरेश राम आर्या ने सीडीओ से बताया कि युवक को उन्होंने पांच हजार रुपए मासिक पर रखा था। जिसका भुगतान वह अपनी जेब से करते थे। लेखाकार की सफाई थी कि कंप्यूटर की कम जानकारी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया था। जबकि सीडीओ ने इसे भ्रष्टाचार का मामला मानते हुए लेखाकार को निलंबित कर दिया था। जिसमें डीआरडीए के पीडी हिमांशु जोशी को जांच सौंप दी गई थी। इसके साथ ही निलंबित लेखाकार को डीडीओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया था। पीडी हिमांशु जोशी ने बताया कि जांच पूरी करके उन्होंने फाइल सीडीओ को दे दी है। जबकि सीडीओ ने बताया कि इस मामले में लेखाकार दोषी पाए गए हैं।

प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी

मयूर दीक्षित, सीडीओ, ऊधमसिंह नगर ने बताया कि अनधिकृत नियुक्ति में लेखाकार को दोषी पाए गए हैं। इस मामले में प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें अधिकतम पांच साल के लिए पदोन्नति व इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है।  

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