ऑनर किलिंग के मामले में मां की जमानत याचिका खारिज की
भगवानपुर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी मां की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश अमनिंद सिंह ने खारिज कर दी है।
हरिद्वार, [जेएनएन]: भगवानपुर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी मां की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश अमनिंद सिंह ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया 3 मार्च 2017 को भगवानपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी ग्राम सरठेडी में एक लड़की की उसके परिजनों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने अमरीन नामक लड़की को मरा हुआ पाया था, जिसके गले व हाथ पर भी निशान पाए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंट कर मारना बताया गया था।
पुलिस ने इस मामले में मृतका अमरीन की माता सययारा, फराहत व शाहरुख को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने अमरीन की हत्या बदनामी के डर से करना स्वीकार किया था। आरोपी माता सययारा पत्नी रब्बान निवासी ग्राम सरठेड़ी शाहजहांपुर भगवानपुर की जमानत याचिका दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने खारिज कर दी है।
उधर, रानीपुर थाना क्षेत्र से चुराई गई मोटरसाइकिल तथा अन्य मोटरसाइकिल के पाटर्स सहित पकड़े जाने के आरोपी योगेश पाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम देवथुआ थाना सरधना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश की जमानत याचिका भी न्यायालय ने नामंजूर करती हैं आरोपी को पुलिस ने 25 नवंबर 2016 को गिरफ्तार किया था।
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