छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद
जागरण संवाददाता हरिद्वार10 वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाल
जागरण संवाददाता, हरिद्वार:10 वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2015 में भेल रानीपुर क्षेत्र का है। दोष साबित होने पर उसे जेल भेज दिया गया।
भेल टाउनशिप निवासी एक परिवार की 14 साल की बेटी का 11 मई 2015 की रात अपहरण हो गया था। सुबह पीड़िता बदहवास हालत में मिली और परिवार को आपबीती सुनाई। पुलिस के सामने पीड़िता ने बताया कि शगुन पुत्र स्व. कलीराम निवासी मकान नंबर 881 सेक्टर तीन भेल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता उस समय कक्षा 10 की छात्रा थी। इस मामले में शगुन के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में नाबालिग के अपहरण, पोक्सो व दुष्कर्म आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट/स्पेशल जज पोक्सो की अदालत में हुई। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सतीश शर्मा ने भी पक्ष रखा।
दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुनने के बाद स्पेशल जज पोक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने शगुन को अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में दोषी पाया। उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर 50 हजार रुपये निर्भया फंड से देने के आदेश भी दिए हैं।