किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर ले जाकर दुष्
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने 10 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल ¨सह चौहान और आदेश चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पथरी थाना में 28 सितंबर 2016 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को आरोपित सौरभ पुत्र नरेंद्र ¨सह निवासी बादशाहपुर पथरी जिला हरिद्वार 24 नवंबर 2016 की रात को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को घर से जाने के 25 दिन बाद सौरभ के साथ गणेशपुर चौक रुड़की से बरामद किया था तथा आरोपित सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। किशोरी ने अपने बयानों में सौरभ पर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित सौरभ के खिलाफ न्यायालय में संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सौरभ को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।