हरिद्वार में दुष्कर्म मामले में आया फैसला, दोषी को 20 साल की सुनाई गई सजा
रुड़की में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपित मोहित को बीस साल सश्रम कारावास ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को बीस साल का कारावास।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह जघन्य वारदात पिछले वर्ष 13 अगस्त को रुड़की में हुई थी।
जागरण संवाददाता, रुड़की(हरिद्वार)। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को बीस साल सश्रम कारावास का दंड दिया है। साथ ही, अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना पिछले वर्ष 13 अगस्त की है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिछले वर्ष एक महिला ने गंगनहर कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वह किराये के मकान पर रहती है। इस दौरान मोहित निवासी श्यामनगर उसकी बेटी का पीछा करता था। उसको मोबाइल फोन पर परेशान करता था।
आरोपित ने दबाव बनाकर उसकी बेटी को 13 अगस्त 2025 को बहला-फुसलाबर बाइक पर बैठाया और एक सुनसान हॉस्टल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी के द्वारा जब घटना की जानकारी मां को दी गई तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास एवं उस पर बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा ना करने पर अभियु़क्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
