अलग-अलग मामलों में बीस पेटी देशी शराब और 640 पव्वों बरामद, छह गिरफ्तार
हरिद्वार जिले में पुलिस ने बीस पेटी देशी शराब और 640 पव्वों के साथ छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
हरिद्वार, जेएनएन। बीस पेटी देशी शराब के साथ दो तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल लोडर को भी कब्जे में लिया है। आरोपितों का चालान करते हुए पुलिस ने लोडर को सीज कर दिया है। वहीं, लालढांग में भी अलग-अलग मामलों में 640 देशी पव्वों के साथ चार को गिरफ्तार किया है।
रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी प्रभारी सतेंद्र नेगी को सूचना मिली कि बहादराबाद की ओर से एक लोडर में कुछ शराब तस्कर देशी शराब लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। इस सूचना पर वह सादे कपड़ों में शिवालिक नगर तिराहे पर खड़े हो गए और मौके से लोडर को पकड़ लिया। वाहन की तलाशी पर उसके अंदर से बीच देशी शराब की पेटी बरामद होने पर मौके से दो शराब तस्करों को पकड़ा गया। आरोपितों ने अपना नाम सुंदर लाल पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम हेत्तमपुर थाना सिडकुल और रोहित पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पोस्ट सावर जिला कासगंज उप्र बताया। पुलिस ने दोनों का शराब एक्ट में चालान कर दिया है।
638 देशी पव्वों के साथ चार को किया गिरफ्तार
लालढांग में श्यामपुर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से चेकिंग के दौरान आरोपितों के पास से 640 देशी के अवैध पव्वे बरामद किए हैं। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया है।
दरअसल, गुरुवार देर रात चंडीघाट चौकी पुलिस वाहनों की चेकिंग चल रही थ। तभी नीलेश्वर मंदिर के पास कांगड़ी से आती एक स्कूटी को रोका तो उसके पास से 40 देशी का पव्वे मिले। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम अर्जुन पुत्र उत्तम पासवान बताया। दूसरी तरफ नीलेश्वर मंदिर से कुछ आगे अन्य एक स्कूटी को रोक उसकी तलाश ली गई, तो उसमें देशी शराब के दो सौ अवैध पव्वे बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम संदीप पुत्र जॉनी निवासी पेट्रोल पंप मोतीचूर बताया।
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वहीं, पुलिस चौकी के समीप ही एक अन्य स्कूटी सवार में पास से चेकिंग में दो सौ पव्वे बरामद किए गए। आरोपित का नाम राजुनायक पुत्र बेताल सिंह निवासी फिरोजाबाद है। इतना ही नहीं, उपनिरीक्षक अमरीश रावत ने नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार से दो सौ अवैध पव्वे बरामद किए। आरोपित ने अपना नाम राहुल पुत्र विनोद बताया। थानाध्यक्ष श्यामपुर दीपक कठैत ने बताया कि चारों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
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