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मेडिक्लेम की राशि के भुगतान का आदेश

जागरण संवाददाता, रुड़की: उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी को 260550 रुपये मेडिक्लेम की राश्ि

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Dec 2018 09:25 PM (IST)Updated: Mon, 24 Dec 2018 09:25 PM (IST)
मेडिक्लेम की राशि के
भुगतान का आदेश
मेडिक्लेम की राशि के भुगतान का आदेश

जागरण संवाददाता, रुड़की: उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी को 260550 रुपये मेडिक्लेम की राशि मय ब्याज के देने एवं बीमा पॉलिसी को बहाल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इसे सेवा में कमी माना है।

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उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की के प्रीत विहार कालोनी निवासी देवेंद्र कुमार ने परिवार का एक बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। बीमित अवधि के दौरान 29 सितंबर 2015 को देवेंद्र कुमार की पत्नी सुनीता बीमार हो गई। उनके उपचार पर 260550 की राशि खर्च हुई। बीमा कंपनी की ओर से न तो उनको कैशलेस सुविधा का लाभ दिया गया और न ही उनके क्लेम का भुगतान किया। वह लगातार बीमा कंपनी का चक्कर काटते रहे। इसी बीच कंपनी ने उन्हें क्लेम देने से इन्कार कर दिया, जिस पर उन्होंने 31 मार्च 2016 को उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम के अध्यक्ष कुंवर सैन, सदस्यगण अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि बीमा कंपनी की ओर से उपभोक्ता सेवा में कमी की है। उन्होंने कंपनी को 260550 की राशि मय ब्याज के भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही पॉलिसी को बहाल करते हुए वादी का मुकदमे में आया खर्च भी देने का आदेश पारित किया।


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