ेकोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर चल रही दरगाह की व्यवस्था
पिरान कलियर दरगाह से जुड़ी व्यवस्थाओं में हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पिरान कलियर विकास सेवा संस्थान की ओर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पिरान कलियर दरगाह से जुड़ी व्यवस्थाओं में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पिरान कलियर विकास सेवा संस्थान की ओर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है।
सोमवार को भेजे पत्र में संस्थान के अध्यक्ष अमजद अली, मुस्तकीम, ताहिर, आफताब, दानिश, आरिफ व शाहनवाज आदि ने कहा कि सामाजिक कार्यकत्र्ता अनवर जमाल काजमी की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी को पिरान कलियर दरगाह का प्रशासक नियुक्त किया था। साथ ही पिछले 20 सालों में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा दरगाह के लिए वित्ताधिकारी की नियुक्ति के आदेश भी जिलाधिकारी को दिए थे। लेकिन वर्तमान में सभी निर्णय वक्फ बोर्ड सीईओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के स्तर से लिए जा रहे हैं। जिससे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के साथ-साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इस बीच गोलक से चोरी जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की है।