नकली घी बनाने वालों को आजीवन कारावास
संवाद सूत्र, लक्सर: नकली घी बनाने के मामले में गिरफ्तार नौ लोगों को दोषी करार देते हुए एडीजे रमा पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि तीन मई 2009 को सुल्तानपुर के तत्कालीन चौकी प्रभारी राकेश भट्ट को सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर में एक किराये के मकान में नकली घी बनाने का धंधा चल रहा है। सूचना पर चौकी प्रभारी ने मकान पर छापा मारकर नकली घी बना रहे मकबूल व ताहिद पुत्र घसीटा, मोमीन पुत्र यामीन, नसीम पुत्र रफीक, सोनू पुत्र हरपाल, सलीम पुत्र सद्दीक निवासी शिव गजरौला थाना गजरौला बिजनौर, बाबू पुत्र बुंदू और अय्यूब पुत्र सलीम निवासी ग्राम छिंदरपुर थाना गजरौला तथा तहसील पुत्र शबीर निवासी मुकीमपुर गजरौला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने मौके से नकली घी और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए थे। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों का चालान कर दिया था। मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे रमा पांडेय ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया तथा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषियों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।