Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा

    By Edited By:
    Updated: Sat, 02 Mar 2019 08:05 PM (IST)

    हरिद्वार जिले में किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनार्इ है।

    किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा

    हरिद्वार, जेएनएन। नगर कोतवाली क्षेत्र की एक झुग्गी झोपड़ी में 14 वर्षीय किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म और हत्या करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 18 जुलाई 2015 की रात रोड़ी बेलवाला मैदान स्थित झुग्गी झोपड़ी में एक किशोरी का शव मिला था। आसपड़ोस के लोगों के अनुसार, आरोपित मुकेश उसे अपनी झोपड़ी में लेकर आया था। मुकेश ने भी अपने आस-पड़ोस के लोगों के सामने बालिका को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की थी। इस बीच नगर कोतवाली क्षेत्र की एक ही बस्ती में रहने वाली किशोरी की तलाश कर रहे परिजन भी सूचना पाकर वहां पहुंचे थे। 
    किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद घटना के संबंध में मुकेश पुत्र छिवरमल निवासी हद रामपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 10 गवाहों के मौखिक बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त मुकेश को किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म और हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

    comedy show banner
    comedy show banner