बीमा कंपनी को देने होंगे इलाज खर्च के 2.60 लाख रुपये
क्लेम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार इलाज खर्च न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को इलाज खर्च 2.60 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को देने को कहा है।
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: क्लेम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार इलाज खर्च न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को इलाज खर्च 2.60 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को देने को कहा है।
प्रीत विहार कॉलोनी रुड़की निवासी देवेंद्र कुमार व पत्नी सुनीता रानी ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सृष्टि कॉम्प्लेक्स रानीपुर मोड़ हरिद्वार के खिलाफ एक शिकायत फोरम में दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने परिवार बीमा योजना के तहत एक पॉलिसी अपनी व बच्चों की कराई थी। बीमा अवधि के दौरान देवेंद्र की पत्नी सुनीता रानी बीमार पड़ गई। उनका मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल में इलाज कराया। इलाज में 2.60 लाख रुपये का खर्च आया था। देवेंद्र ने उसी दौरान बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को सूचित कर दिया था। सभी औपचारिकताएं पूरी कर बीमा राशि की मांग की गई। लेकिन, कंपनी ने पॉलिसी से पूर्व बीमारी होना बताकर क्लेम धनराशि देने से इन्कार कर दिया। साथ ही महिला का नाम पॉलिसी से हटाकर मात्र 4247 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट शिकायतकर्ता को भेज दिया। अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाने पर भी कंपनी ने क्लेम राशि नहीं दी। शिकायत पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते हुए इलाज का पूरा खर्च व पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं।