ट्रेनों में लूटपाट करने वालों को पांच साल की कठोर कैद
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: गिरोह बनाकर रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में लूटपाट और डकैती कर आ
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: गिरोह बनाकर रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में लूटपाट और डकैती कर आतंक फैलाने वाले तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार ने पांच-पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी संगीता रानी ने बताया कि दो मई 2012 को जीआरपी लक्सर के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने थाने पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2 व 3 के तहत चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि आरोपित अनिल उर्फ अमन उर्फ छोटू पुत्र बलवान ¨सह निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना समालखा जिला पानीपत हरियाणा, सोनू पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम भादड़ थाना इसराना जिला पानीपत हरियाणा, मुकेश पुत्र भरत ¨सह निवासी खेड़ा चौक थाना सिटी जिला करनाल हरियाणा और सुमित पुत्र कर्मवीर निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना समालखा जिला पानीपत हरियाणा ने एक संगठित गिरोह बनाया है। यह गिरोह चलती ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों से लूटपाट व डकैती जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम देते हैं। साथ ही, इनके आतंक से लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी डरते हैं। आरोपितों के खिलाफ कई आपराधिक मामलें विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अनिल उर्फ अमन उर्फ छोटू, मुकेश व सोनू को दोषी पाया है। जबकि चौथे आरोपी सुमित की मौत होने के कारण उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।