बच्चा अपंग पैदा होने पर डॉक्टरों पर जुर्माना
संवाद सहयोगी हरिद्वार एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चा ठीक होने की जांच रिपोर्ट द
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चा ठीक होने की जांच रिपोर्ट देने के बावजूद बच्चा अपंग पैदा होने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने रिपोर्ट देने वाले चिकित्सकों एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को 19.5 लाख रुपये व उस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता गण को अदा करने के आदेश दिए हैं।
कनखल के ग्राम मिस्सरपुर निवासी हनी पत्नी प्रदीप चौहान व प्रदीप चौहान पुत्र नरेश चौहान ने फोरम में एक शिकायत आर्य नगर ज्वालापुर स्थित मैसर्स प्रीत मैटरनिटी होम एंड ईएनटी सेंटर की डॉ. मनप्रीत कौर, उत्तराखंड सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ, जिला सरकारी अस्पताल हरिद्वार के मेडिकल सुपरिटेंडेंट व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हनी के गर्भवती होने पर डॉ. मनप्रीत कौर के नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल में विभिन्न तिथियों पर एक्स रे और अल्ट्रासाउंड कराए गए थे। इलाज भी कराया था। रिपोर्ट में गर्भस्थ शिशु सही होना बताया था। मगर बच्चा पैदा हुआ तो पता चला उसकी टांग व हाथ में परेशानी है।
बच्चे के अपंग होने से शिकायतकर्ताओं को अत्यधिक शारीरिक मानसिक कष्ट के साथ ही आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है। शिकायत पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्यों अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने चारों विपक्षियों को बतौर मुआवजा 19.5 लाख रुपये व उस पर छह फीसद वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए हैं। फोरम ने वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये अदा करने के आदेश भी दिए हैं।