कस्टडी से भागने का प्रयास करने पर सात माह की सजा
संवाद सूत्र, लक्सर: पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्रयास करने के मामले में अ
संवाद सूत्र, लक्सर: पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता मिश्रा ने सात माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज राणा ने बताया कि दो जनवरी 2018 को लक्सर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक आरोपित को पकड़ा था। आरोपित के पास से धारदार हथियार बरामद किया गया था। मामले में आरोपित जावेद पुत्र अब्बास निवासी लक्सर गांव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया गया था। उपरोक्त मामले में 28 फरवरी 2018 को आरोपित जावेद को रुड़की जेल से लक्सर न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। इस दौरान आरोपित ने सिपाही जयपाल ¨सह को धक्का दिया और पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला था। हालांकि कुछ देर के बाद पीछा कर उसे पकड़ लिया गया था। मामले में एसआई गिरीश चंद्र भट्ट की ओर से लक्सर कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई पूरी करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता मिश्रा ने जावेद को दोषी करार देते हुए उसे सात माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भुगतना होगा। अभियुक्त इस समय जेल में है।