सड़क व नाली निर्माण से पहले लेनी होगी अनुमति
नगर निगम क्षेत्र में किसी भी सड़क एवं नाले-नाली का निर्माण करने से पहले अब निर्माण एजेंसी को नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। नगर आयुक्त ने सभी कार्यदायी एजेंसी को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचित किया।
संवाद सहयोगी, रुड़की: नगर निगम क्षेत्र में किसी भी सड़क एवं नाले-नाली का निर्माण करने से पहले अब निर्माण एजेंसी को नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। नगर आयुक्त ने सभी कार्यदायी एजेंसी को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचित किया। निर्माण कार्य को लेकर हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए निगम ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम की नगर आयुक्त नूपुर वर्मा ने बताया कि निर्माण संबंधी कार्यों को लेकर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। निर्माण कार्य होने के बाद फिर से टेंडर जारी होने की बात सामने आ चुकी है। जिसके चलते एक ही कार्य के नाम पर दोगुना भुगतान होने की आशंका बनी हुई है। नगर निगम क्षेत्र में निगम सहित अन्य एजेंसी भी विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्य कराती हैं। सभी निर्माण एजेंसी को पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि यदि उनकी ओर से कोई निर्माण कार्य निगम क्षेत्र में कराया जाता है तो इसकी सूचना निगम को देनी होगी। इससे निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। एक निर्माण कार्य का दोबारा टेंडर नहीं हो सकेगा।