विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म में दोषियों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
लक्सर, जेएनएन। विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज अंबिका पंत ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता चार जुलाई 2017 को अपनी ससुराल से मैटाडोर में अपने पिता के घर जा रही थी। सुल्तानपुर में अभियुक्त राहुल पुत्र शिवकुमार व राहुल पुत्र पालू निवासीगण ग्राम खानपुर ब्रह्मपुर कोतवाली लक्सर ने उसे जबरन मेटाडोर से उतार लिया। इसके बाद वह उसे सुल्तानपुर में एक खेत में लेकर गए, जहां उन्होंने पहले उसे जबरन शराब पिलाई और इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को इस बारे में बताने पर पीड़िता जान से मारने की धमकी दी और भोगपुर में छोड़ दिया।
भोगपुर में पीड़िता को उसका पति मिला। उसने अपने पति को घटना की जानकारी दी। पीड़िता व उसके पति ने पहले भिक्कमपुर चौकी, इसके बाद लक्सर कोतवाली में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी को शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला जज अंबिका पंत ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दुष्कर्म, अपहरण समेत अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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